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पीपीएन को अपनी विभिन्न परियोजनाओं, स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और विभिन्न स्तरों पर सहायक एजेंसियों के संचालन हेतु धन की आवश्यकता है।
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धारा 80G के अंतर्गत 50% छूट के लिए पात्र।
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पीपीएन को अपनी विभिन्न परियोजनाओं, स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और विभिन्न स्तरों पर सहायक एजेंसियों के संचालन हेतु धन की आवश्यकता है।
कॉर्पोरेट और अन्य दानदाताओं के लिए कर-लाभ - पीपीएन एक पंजीकृत गैर-सरकारी संस्था है, जिसे प्राप्त होने वाले दान आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत कर-लाभ के पात्र हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत पीपीएन को दान देने वाले व्यक्ति या संस्था को उसकी कर-योग्य आय में से 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। पीपीएन ने 80G प्रावधान के अंतर्गत धन प्राप्त करने की पात्रता की सभी शर्तें पूरी की हैं।
साथ ही, धारा 80G के अंतर्गत 10,000 रुपये से अधिक का दान अकाउंट पेयी बैंक हस्तांतरण के माध्यम से किया जाना चाहिए।
धारा 80G, सरल शब्दों में
- पीपीएन एक पंजीकृत गैर-सरकारी संस्था है; दान धारा 80G के अंतर्गत कर-लाभ के पात्र हैं।
- दानदाता को अपनी कर-योग्य आय में से 50 प्रतिशत की छूट मिलती है।
- पीपीएन ने 80G के अंतर्गत धन प्राप्त करने की सभी शर्तें पूरी की हैं।
- ₹10,000 से अधिक का दान अकाउंट पेयी बैंक हस्तांतरण से किया जाना चाहिए।
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